Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष की मांग - शिवलिंग तक पहुंचने के लिए खुले दरवाजा, कोर्ट 4 बजे सुनाएगा फैसला

Gyanvapi Masjid: कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा है. 

Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष की मांग - शिवलिंग तक पहुंचने के लिए खुले दरवाजा, कोर्ट 4 बजे सुनाएगा फैसला
FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदीः वाराणसी के सिविल कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद (Gynavapi Masjid) मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के ठीक नीचे मौजूद शिवलिंग तक पहुंचने के लिए पूर्व की तरफ से एक दरवाजा है लेकिन वहां काफी मलबा बड़ा है जिसको हटाया जाना चाहिए. कोर्ट में कहा कि मलबे को चूने से ढंक दिया गया है. कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट दायर करने के लिए दो दिन का समय मांगा गया है. इसपर शाम 4 बजे फैसला दिया जाएगा.

दीवार हटाने की मांग
कोर्ट में याचिकाकर्ता सीता साहू, मीनू व्यास और रेखा पाठक की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है. इसमें कहा गया कि सोमवार को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में जहां शिवलिंग मिला है वहां चारों तरफ की दीवार को हटाया जाए. याचिका में कहा गया कि इस बात का शक है कि शिवलिंग के सामने पूर्वी दीवार में नीचे से शिवलिंग को सीमेंट और पत्थरों से जोड़ दिया गया है. 

ये भी पढ़ेंः Gyanvapi Masjid: सर्वे की रिपोर्ट के लिए मांगा 2 दिन का समय, वजूखाना-शौचालय शिफ्ट करने के लिए नई याचिका दाखिल

कोर्ट आज सिर्फ इस मामले में फैसला सुनाएगा कि कमीशन की रिपोर्ट को फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए या नहीं. वादी महिलाओं की श्रंगार गौरी में पूजा करने की इजाजत मांगने की याचिका पर फिलहाल कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दिया है. इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी. 

ये भी पढ़ेंः Shahi Eidgah Case: मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को तुरंत किया जाए सील, कोर्ट में लगाई अर्जी

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement