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यूपी में खरीदिए इलेक्ट्रिक वाहन, न देना रोड टैक्स और न लगेगी आरटीओ फीस, जानिए योगी सरकार का बड़ा फैसला

UP Government EV Policy: नई पॉलिसी 14 अक्टूबर, 2022 से लागू मानी जाएगी यानी उसके बाद खरीदे वाहनों को भी लाभ मिलेगा.

यूपी में खरीदिए इलेक्ट्रिक वाहन, न देना रोड टैक्स और न लगेगी आरटीओ फीस, जानिए योगी सरकार का बड़ा फैसला

Electric Vehicle Policy

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डीएनए हिंदी: Uttar Pradesh News- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Uttar Pradesh Electric Vehicle Policy) घोषित कर दी गई है, जिसके हिसाब से अगले तीन साल तक प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को न तो रोड टैक्स देना होगा और न ही आरटीओ रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी. इससे वाहन खरीदने वालों को भारी राहत मिलेगी. इतना ही नहीं, यदि इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में ही बना हुआ होगा तो उसकी कीमत में भी सरकारी सब्सिडी के तहत भारी छूट देने की तैयारी है. यह छूट दोपहिया वाहन पर 15 से 20 हजार रुपये, जबकि कार पर 1 लाख रुपये तक की होगी. इसके अलावा वाहन खरीदने वाले को केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिल रही छूट का भी लाभ मिलेगा. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए 'दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाही में' की कहावत चरितार्थ होने जा रही है.

पिछले साल अक्टूबर से लागू होगी पॉलिसी

उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Uttar Pradesh EV Policy) का लाभ नई कार-बाइक खरीदने वालों को ही नहीं होगा. यह पॉलिसी 14 अक्टूबर, 2022 से लागू मानी जाएगी यानी इस अवधि के बाद खरीदे गए सभी वाहन मालिकों को भी इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा और उन्हें भी रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस मिलेगा. 

तीन से पांच साल तक मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वरलू की तरफ से नई वाहन नीति का संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके हिसाब से रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की सौ फीसदी छूट अगले तीन साल तक यानी 13 अक्टूबर 2025 तक मिलेगी. हालांकि इसके बाद भी 2 साल यह लाभ उन वाहनों को मिलेगा, जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में ही होगा यानी यूपी में लगी फैक्ट्री में बने इलेक्ट्रिक वाहन पर यह छूट 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक भी जारी रहेगी. सरकार ने इसके लिए सभी जिलों के आरटीओ को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. 

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