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Mathura Krishna Janmabhoomi Case: क्या है मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद? जानें कब और कैसे शुरू हुआ मामला

Krishna Janmabhoomi Case Controversy: 12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था.

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Mathura Krishna Janmabhoomi Case: क्या है मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद? जानें कब और कैसे शुरू हुआ मामला

कोर्ट ने मथुरा के विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है.

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डीएनए हिंदीः मथुरा की सिविल कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थान (Krishna Janmabhoomi Case) और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) की विवादित जमीन का सर्वे कराने का आदेश दिया है. इससे बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक सौंपने का आदेश दिया है. आखिर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद क्या है? कब और कैसे विवाद शुरू हुआ? हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या-क्या हैं? इसे विस्तार से समझते हैं.  

क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद?
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद दशकों पुराना है. मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है. 12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था. इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी. गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है.  

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इतिहास क्या कहता है?
दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्म स्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था. इसके बाद 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई. इस जंग में मराठाओं की जीत हुई. जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया. 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13.37 एकड़ की भूमि बनारस के राजा कृष्ण दास को आवंटित कर दी. 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहीत कर ली. 

कोर्ट ने क्या दिया आदेश 
मथुरा सिविल कोर्ट में 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की कोर्ट ने शाही ईदगाह के विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया. इसकी रिपोर्ट सभी पक्षकारों को 20 जनवरी तक सौंपनी होगी.  

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