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GST Rate Hike: 18 जुलाई से दूध, दही, चेकबुक समेत कई चीजें होंगी महंगी, यहां देखें पूरी लिस्ट

GST Rate Hike: बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को झटका लगने वाला है. आने वाली 18 जुलाई से अब आपको कई रोजमर्रा के सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की 47वीं बैठक के बाद यह जानकारी दी.

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GST Rate Hike: 18 जुलाई से दूध, दही, चेकबुक समेत कई चीजें होंगी महंगी, यहां देखें पूरी लिस्ट
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डीएनए हिंदी: बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर झटका लगने वाला है. आने वाली 18 जुलाई से अब आपको कई रोजमर्रा के सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने जीएसटी (GST) की 47वीं बैठक के बाद यह जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई से कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें बढ़ेंगी. इन वस्तुओं की नई दरें 18 तारीख से लागू होंगी. आइए जानते हैं कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और कौन सी महंगी?
 
सरकार ने दी जानकारी

पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, अनाज, मांस और मछली , चावल और गुड़ जैसे पूर्व-पैक लेबल वाले कृषि उत्पाद 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे यानी उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है जबकि अनपैक्ड और अनलेबल आइटम टैक्स फ्री हैं. आइए जानते हैं 18 जुलाई से कौन सी चीज होगी सस्ती और कौन सी होगी महंगी?
 
ये चीजें होंगी महंगी

  1. टेट्रा पैक दही, लस्सी और बटर मिल्क महंगा होगा क्योंकि इस पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा जो पहले लागू नहीं था.
  2. चेक बुक जारी करने पर बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर अब 18% GST लगेगा.
  3. 5,000 रुपये (नॉन-ICU) से ऊपर के अस्पताल में किराए के कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
  4. इसके अलावा एटलस समेत नक्शे और शुल्क पर अब 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
  5. एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो पहले लागू नहीं था.
  6. LED लाइट्स पर LED लैंप पर 18 प्रतिशत GST लगेगा जो पहले लागू नहीं था.
  7. ब्लेड, कागज़ की कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटेदार चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर आदि पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब 18 प्रतिशत लगेगा.

 
ये चीजें होंगी सस्ती

  • 18 जुलाई से रोपवे के माध्यम से यात्रियों और सामानों का परिवहन सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.
  • स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर डिवाइस, बॉडी प्रोस्थेसिस, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्रा-ओकुलर लेंस पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
  • ईंधन की लागत से माल ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों के किराए पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जाएगा.
  • रक्षा बलों के लिए आयातित कुछ वस्तुओं पर IGST लागू नहीं होगा.


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