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Income Tax Department: डीमैट खाते से ITR को कैसे करें वेरीफाई, यहां जानें पूरा स्टेप

Income Tax Return: अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द करवा लें. यहां हम इससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं.

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Income Tax Department: डीमैट खाते से ITR को कैसे करें वेरीफाई, यहां जानें पूरा स्टेप

Income Tax Return

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डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है. आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को आयकर रिटर्न (Income Tax Department) का ई-वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए. ITR का ई-वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि यह रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करता है और अगर यह निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो ITR को अमान्य माना जाता है. करदाता इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) विकल्प के जरिए आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं. कोई भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई कैसे करें?

  • ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं और ई-वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करें.
  • ई-वेरिफाई रिटर्न पेज पर, अपना पैन दर्ज करें, आकलन वर्ष चुनें, दायर आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपके पास उपलब्ध मोबाइल नंबर दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें.
  • चरण 2 में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का मोबाइल ओटीपी दर्ज करें.
  • अब सबमिट पर क्लिक करें.
  • अगर आप फाइलिंग के 120/30 दिनों के बाद रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो ओके पर क्लिक करें.
  • क्षमा विलंब अनुरोध सबमिट करने के लिए, ड्रॉपडाउन से विलंब का कारण चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें.

अब आगे बढ़ने के लिए नीचे की जानकारी देखें:

आधार ओटीपी जनरेट करें
मौजूदा आधार ओटीपी
मौजूदा ईवीसी
बैंक खाते के माध्यम से ईवीसी उत्पन्न करें
डीमैट अकाउंट के जरिए ईवीसी जेनरेट करें
नेट बैंकिंग
बैंक एटीएम विकल्प (ऑफ़लाइन विधि) के माध्यम से ईवीसी उत्पन्न करें.

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इनकम टैक्स की स्थिति कैसे चेक करें?

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट - www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • अपने खाते में प्रवेश करें. इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के तौर पर अपना पैन/आधार नंबर देना होगा.
  • ई-फाइल विकल्प चुनें.
  • ई-फाइल मेन्यू से 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें.
  • 'फील्ड रिटर्न देखें' चुनें.
  • जमा किए गए सबसे हालिया आईटीआर पर जाएं.
  • आईटीआर फ़ाइल की स्थिति देखने के लिए 'विवरण देखें' चुनें.

डीमैट खाते (Demat Account) का उपयोग कर आयकर रिटर्न वेरीफाई करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

  • ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें.
  • डीमैट अकाउंट नंबर को प्री-वैलिडेट करें.
  • ई-सत्यापन लिंक पर क्लिक करें, डीमैट खाता विवरण का उपयोग करके ई-सत्यापन के विकल्प का चयन करें और ओटीपी उत्पन्न करें.
  • ईवीसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है.
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर ईवीसी दर्ज करें. आयकर रिटर्न वेरीफाई हैं.

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