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Delhi Liquor Policy: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, AAP नेता के वकीलों को जज से मांगनी पड़ी माफी

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में चार्ज फ्रेम नहीं करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से से जवाब मांगा है.

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Delhi Liquor Policy: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, AAP नेता के वकीलों को जज से मांगनी पड़ी माफी

Manish Sisodia

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दिल्ली शराब नीति (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया है. वहीं, चार्ज फ्रेम नहीं करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है. 

सुनवाई के दौरान कोर्ट में आरोपियों के वकील ने जज से कहा कि हमें कोर्ट रूम से वॉक आउट नहीं करना था. हम इसके लिए माफी मांगते हैं. इस पर जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहली बार इस तरह का बर्ताव देखा है. जैसे ही आपकी दलील पूरी हुई वैसे ही आप कोर्ट से बाहर चले गए. आपको बता दें कि इस मामले कि अगली सुनवाई 7 मई को होगी.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर मामले की जांच के दौरान CBI किसी को गिरफ्तार करती है तो चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए. इसपर सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि जितनी चार्जशीट दाखिल होंगी उसपर हम बहस करेंगे.


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बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला पेंडिंग है. कुछ दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया इस घोटाले में किंगपिन हैं.

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