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कोलकाता रेप-मर्डर केस में BJP की पूर्व MP लॉकेट चटर्जी के खिलाफ मामला दर्ज, जानें क्यों लिया गया ये एक्शन

सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं जिसमें से एक मामला गलत जानकारी फैलाने और दूसरा पीड़िता की पहचान उजागर करने का है. पुलिस ने इस मामले में 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी  को पूछताछ के लिए बुलाया है.

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कोलकाता रेप-मर्डर केस में BJP की प��ूर्व MP लॉकेट चटर्जी के खिलाफ मामला दर्ज, जानें क्यों लिया गया ये एक्शन

Locket Chatterjee

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बीते 9 अगस्त को हुए एक जघन्य अपराध ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. अस्पताल के सेमिनार रूम में एक 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है. अब इस  मामले  में कोलकाता पुलिस ने भाजपा  नेता  लॉकेट  चटर्जी  के खिलाफ FIR दर्ज  की  है. आपको बता दें कि बीते 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल  के सेमिनार रूम में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ बड़े बेरहमी के साथ रेप किया गया था, जबतक उसे इलाज के लिए लाया जाता है वो दम तोड़ चुकी थीं.

क्या है पूरा मामला 
सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं जिसमें से एक मामला गलत जानकारी फैलाने और दूसरा पीड़िता की पहचान उजागर करने का है. पुलिस ने इस मामले में 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है. पुलिस के मुताबिक डॉ सुबर्नों गोस्वामी और डॉ. कुणाल सरकार को पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक मीडिया इंटरव्यू में इन डॉक्टर के द्वारा मामले से जुड़ा गलत जानकारी साझा किया गया है.

भाजपा के पूर्व सांसद को भी कोलकाता पुलिस की नोटिस 
कोलकाता पुलिस ने अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस भेजा है. पुलिस ने उनके खिलाफ ये नोटिस सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने को लेकर दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हे रविवार को 3 बजे पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. भाजपा नेता ने एक सोशल मीडिया पर एक विडियो क्लिप साझा किया था, जिसमे उन्होने बांग्ला भाषा में लिखा है कि आप खुद ही पहचान कर लीजिए की इस हमले के पीछे कौन था, किसने इसकी इजाजत दी, इस हमले की पीछे का मकसद क्या था, संभवतः वो आरजी कर अस्पताल में हुए हमले को लेके ये सवाल पुछ रही होंगी. इस मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगा चुकी है.

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