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नेक्रोफाइल से पीड़ित इस व्यक्ति ने 99 मृत महिलाओं के साथ किया रेप

एक व्यक्ति ने अस्पताल के मुर्दाघर में 99 लाशों के साथ बलात्कार किया. इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

नेक्रोफाइल से पीड़ित इस व्यक्ति ने 99 मृत महिलाओं के साथ किया रेप
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डीएनए हिंदी: ब्रिटेन से हैवानियत की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. यहां एक व्यक्ति ने अस्पताल के मुर्दाघर में 99 लाशों के साथ बलात्कार किया. इतना ही नहीं बल्कि यह व्यक्ति 2 महिलाओं का कातिल भी है. अपराधी ने खुद कबूल किया है कि उसने साल 1987 में 2 महिलाओं की हत्या की और जब वे मर रही थीं तो उसने उन दोनों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया.

हैरानी की बात तो यह है कि व्यक्ति एक-एक कर अपराध की घटनाओं को अंजाम देता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. अपराधी अस्पताल में टेक्नीकल सुपरवाइजर के रूप में काम करता था. वहीं अस्पताल के अन्य लोगों का कहना है कि वह वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था. यहां तक की कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इस तरह की घिनौनी हरकत भी कर सकता है. 

दरअसल हत्यारे ने अपने अच्छेपन का दिखावा कर हर किसी का भरोसा जीत लिया था. ऐसा इसलिए ताकि वह आसानी से मुर्दाघर तक पहुंच सके और वहां रखी लाशों के साथ बलात्कार कर सके. उसने 9 साल के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के वृद्ध तक सभी की लाशों के साथ बलात्कार किया. 

इस शख्स का नाम डेविड है. डेविड ने हाल ही में कोर्ट में कबूल किया कि उसने कई साल पहले न सिर्फ दो महिलाओं के साथ रेप कर उनकी हत्या की थी. इस व्यक्ति ने 99 मृत महिलाओं के शवों से रेप भी किया था. इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पकड़े जाने पर जब डेविड की जांच की गई जिसमें पता चला कि वो नेक्रोफाइल (Necrophilia) है. 

क्या है नेक्रोफाइल?

नेक्रोफाइल एक तरह की मानसिक बीमारी है. इसमें इंसान डेड बॉडीज का रेप करने का आदी हो जाता है. जानकारी के अनुसार, नेक्रोफिलिया के लिए इंडियन पीनल कोड (IPC) में दो कानूनी प्रावधान है. इनमें धारा 297 और धारा 377 के तहत सजा का प्रावधान है. धारा 297(2) में किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रिस्तान में अतिचार करना, शव यात्रा में विघ्न डालना या मानव शव की अवहेलना करना शामिल है. इसके तहत एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं. वहीं धारा 377(3) में किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अननैचुरली सेक्स करने पर सजा दी जाती है.

 

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