Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Pakistan लौट सकेंगे नवाज शरीफ! क्या PM Shahbaz Sharif अपने भाई के सारे गुनाह कर देंगे माफ?

शरीफ को साल 2017 में कुर्सी से हटाया गया था. साल 2018 में उन्हें जेल की सजा हुई लेकिन वह इलाज के लिए लंदन चले गए और आजतक नहीं लौटे.

Pakistan लौट सकेंगे नवाज शरीफ! क्या PM Shahbaz Sharif अपने भाई के सारे गुनाह कर देंगे माफ?
FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: Pakistan सरकार पूर्व पीएम नवाज शरीफ की तरफ काफी नर्म रुख अपना रही है. ताजा अपडेट यह है कि शरीफ सरकार नवाज शरीफ पर लगे पुराने सभी करप्शन केस खत्म करने के बारे में विचार कर रही है. ऐसा इसलिए ताकि उन्हें एक नए सिरे से कोर्ट में अपील करने का मौका मिले.

72 वर्षीय नवाज शरीफ तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं. इमरान सरकार ने उनके खिलाफ करप्शन के कई मामले दर्ज करवाए थे. दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा सुनाई गई लेकिन साल 2019 में जब लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी तो वह लंदन चले गए थे.

यह भी पढ़ें: Putin की वजह से महंगे होंगे नूडल्स, Japan के लोग रह जाएंगे भूखे !

पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा, सरकार के पास यह ताकत थी कि वह दोषी पाए गए शख्स की सजा रद्द करे और उसे दोबारा अपील करने का मौका दे. ताकि वह साबित कर सके कि उसे गलत तरीके से पेश कर सजा दिलवाई गई है. शायद यह सब उस वक्त पीएम रहे इमरान खान को राहत देने के लिए किया गया था. नवाज शरीफ की बात करें तो वह अपनी सेहत के हिसाब से वतन वापसी करेंगे.

Nawaz Sharif

बता दें कि शरीफ को साल 2017 में कुर्सी से हटाया गया था. यह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद हुआ था. इसके बाद साल 2018 में उन्हें करप्शन के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी बनाया गया. शरीफ को लंदन में प्रॉपर्टी होने के चलते दस साल की सजा सुनाई गई लेकिन दो महीने बाद जब कोर्ट ने इस सजा को रद्द किया तो उन्हें रिहा कर दिया गया. 2018 दिसंबर में करप्शन के मामले में उन्हें फिर जेल भेजा गया. इस बार उन्हें सात साल की सजा दी गई. जेल में बीमारी को आधार बनाते हुए उन्होंने कोर्ट से लंदन जाने की इजाजत मांगी. उन्हें 4 महीने की इजाजत मिली लेकिन इसके बाद वह कभी वापस नहीं लोटे.

यह भी पढ़ें: एक Company ऐसी भी, जितनी चाहे ले लो छुट्टी...

शरीफ ने अपनी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी लेकिन सुनवाई में खुद मौजूद न होने की वजह से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट की तरफ से तमाम चेतावनियां मिलने के बाद भी शरीफ पेश नहीं हुए. कोर्ट का कहना था कि अगर वह पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा.

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें. 

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement