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New Income Tax Regime 2023: 1 अप्रैल से टैक्सपेयर कर सकेंगे टैक्स के लिए फाइल, जानिए क्या मिलेगा फायदा

Income Tax: बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में अच्छा खासा बदलाव किया है. इससे टैक्सपेयर्स को काफी फायदा मिलेगा.

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New Income Tax Regime 2023: 1 अप्रैल से टैक्सपेयर कर सकेंगे टैक्स के लिए फाइल, जानिए क्या मिलेगा फायदा

New Income Tax Regime 2023

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डीएनए हिंदी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट 2023 में आयकर स्लैब में बदलाव करके इस टैक्स स्लैब को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है. वित्तीय वर्ष 2020-21 से, नई टैक्स रिजीम (NTR), जिसे सरलीकृत व्यक्तिगत कर व्यवस्था (Simplified Personal Tax Regime) के रूप में भी जाना जाता है. इसे लागू कर दिया गया था. हालांकि इस व्यवस्था के तहत टैक्स रेट कम थीं, एनपीएस (NPS) में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती के बाहर कोई भी छूट या कटौती मौजूद नहीं थी.

इसके अलावा, सरकार ने नई टैक्स प्रणाली में 1 अप्रैल, 2023 से योग्य लोगों द्वारा उपयोग की जा सकने वाली कुछ कटौतियों की अनुमति दी है. 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाली नई टैक्स प्रणाली के तहत योग्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए बजट 2023 में निम्नलिखित कटौती प्रोपोज्ड है.

वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन

स्टैण्डर्ड डिडक्शन एक जरूरी टैक्स कटौती है जिसे टैक्स स्लैब के अंदर आने वाले व्यक्ति को पूरी तरह देना पड़ता है. इनकम टैक्स स्टैण्डर्ड के इस रूप को स्टैण्डर्ड रेट पर अनुमति दी जाती है. इसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट प्रूफ या खर्चा दिखाने की जरुरत नहीं है.

वित्त वर्ष 2023-2024 से शुरू होने वाली नई टैक्स सिस्टम के तहत, वेतनभोगी टैक्सपेयर अब 50 हजार रुपये की स्टैण्डर्ड डिडक्शन के लिए योग्य हैं. वेतनभोगी लोगों को नई टैक्स सिस्टम चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने नई टैक्स सिस्टम में स्टैण्डर्ड डिडक्शन लाभ का विस्तार करके एक बेहतर निर्णय लिया है.

नई पेंशन प्रणाली (NPS) में नियोक्ता का योगदान

एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में, अगर आपकी कंपनी आपके एनपीएस खाते (NPS Account) में योगदान करती है, तो आप ग्रॉस इनकम से किए गए योगदान के लिए कटौती का दावा करने के योग्य हैं. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (2) के मुताबिक, इस डिडक्शन का रिक्वेस्ट किया गया है.

आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (2) के तहत, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी वर्तमान में NPS में नियोक्ता के योगदान पर मूल वेतन के 14 प्रतिशत की बढ़ी हुई कटौती के पात्र हैं. निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कैप केवल 10% है.

अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान

अग्निपथ योजना (Agniveer Corpus Fund) 2022 में रजिस्टर्ड अग्निवीरों द्वारा प्राप्त अग्निवीर कॉर्पस फंड योगदान को वित्त विधेयक 2023 में आयकर से छूट देने की योजना है.

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