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RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस! ग्राहक नहीं, निकाल पाएंगे पैसे

RBI ने कहा कि बैंक को आज से छह हफ्ते बाद अपना कारोबार करना बंद कर देगा. बैंक को 'बैंकिंग' व्यवसाय से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. इसलिए ग्राहक न तो पैसे जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे.

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डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने अब पुणे स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह आदेश 22 सितंबर 2022 से छह सप्ताह बाद प्रभावी होगा.

बैंक ने क्या कहा?

आरबीआई (RBI) ने बुधवार को कहा, "केंद्रीय बैंक 12 सितंबर, 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुणे स्थित इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर रहा है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि रुपये की वित्तीय स्थिति सहकारी बैंक की हालत खराब हो गई है और बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में बैंक को अब से 6 हफ्ते बाद अपना कारोबार बंद करना होगा. आरबीआई ने कहा कि अगर रुपया सहकारी बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार चलाने की इजाजत दी जाती तो इसका जनता पर बुरा असर पड़ता.

बैंक को 6 हफ्ते बाद बंद करना होगा 

आरबीआई (RBI) ने कहा कि बैंक को आज से छह हफ्ते बाद अपना कारोबार करना बंद कर देगा. आरबीआई ने कहा कि बैंक को 'बैंकिंग' कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. इसलिए ग्राहक न तो पैसे जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे. रिजर्व बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है. यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और धारा 22(3)(डी) और साथ ही धारा 56 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है। (ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई). आरबीआई ने आगे कहा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक जमाकर्ता 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

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