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Income Tax Return: ITR फाइल करते वक्त इन गलतियों से बचें, वरना हो सकती है बड़ी परेशानी

Income Tax Return: अगर आप ITR भरने की श्रेणी में आटे हैं तो आपको ITR फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

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Income Tax Return: ITR फाइल करते वक्त इन गलतियों से बचें, वरना हो सकती है बड़ी परेशानी

Income Tax Return Mistakes

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डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) - फॉर्म का उपयोग नेट टैक्स देनदारी घोषित करने, टैक्स कटौती का दावा करने और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है. इनकम दाखिल करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें कई तत्व हैं जिन्हें टैक्सपेयर को गलतियों से बचने के लिए ध्यान में रखना चाहिए. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी टैक्सपेयर आखिरी साय में ITR भरते हैं तो डिटेल्स में गलतियां देखने को मिल जाती हैं. इससे रिटर्न मिलने में देरी होती है और टैक्सपेयर्स को संशोधित आईटीआर भी फाइल करना पड़ सकता है.

ITR किसे फाइल करना चाहिए?

ITR को फर्मों या निगमों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), और स्व-नियोजित या वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा भारत के आयकर विभाग के पास दायर किया जाना चाहिए. व्यक्तिगत करदाताओं की समय सीमा 31 जुलाई है.

ITR फाइल करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

-विभिन्न संस्थाओं के लिए ITR-1 से ITR-7 तक विभिन्न ITR फॉर्म हैं. करदाताओं को यह पहचानना चाहिए कि वे किस श्रेणी में आते हैं और उसी के मुताबिक फॉर्म भरें.

-पहले से भरे हुए डेटा में पैन (PAN), आधार (Aadhar), ई-मेल पता (e-mail Address), बैंक खाते की जानकारी आदि के डिटेल की दोबारा जांच करना सुनिश्चित करें.

- भुगतान किए गए वास्तविक TDS/TCS/टैक्स की गणना करने के लिए AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड करें. अगर आपको कोई विसंगति दिखाई देती है, तो इसके बारे में अपने नियोक्ता/कर कटौतीकर्ता/बैंक से चर्चा करें.

- ITR फाइल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों को इकट्ठा करें और अच्छी तरह से जांचें, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, छूट या कटौती का दावा करने की रसीदें, फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस (वार्षिक सूचना विवरण), निवेश प्रमाण, और इसी तरह जानकारी देनी होगी.

- कुल आय, कटौती (यदि कोई हो), ब्याज (यदि कोई हो), भुगतान किए गए करों (यदि कोई हो) (यदि कोई हो), और इसी तरह रिटर्न में सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल करें.

- नियत तारीख तक अपना आईटीआर जमा करें क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगेगा जो 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है.

- आय की डिटेल्स को तब दाखिल किया जा सकता है जब इसमें सभी डिटेल भर दिए गए हों और इसकी कन्फर्मेशन हो गई हो.

- रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफाई करें.

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आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज

- पैन कार्ड

- फॉर्म 26एएस

- फॉर्म 16ए, 16बी, 16सी

- वेतन भुगतान पर्ची

- बैंक विवरण

- ब्याज प्रमाण पत्र

- टीडीएस प्रमाणपत्र

 - कर बचत निवेश का प्रमाण

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने का तरीका

  • https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • वेबसाइट पर रजिस्टर या लॉग इन करें.
  • जरूरी डिटेल्स दर्ज करें
  • फाइलिंग के तरीके का चयन करें
  • स्थिति का चयन करें
  • उपयुक्त आईटीआर फॉर्म का चयन करें.
  • टैक्स गणना का सारांश
  • अब वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ें
  • अब आईटीआर जमा करें

यह भी पढ़ें:  Income Tax Department: डीमैट खाते से ITR को कैसे करें वेरीफाई, यहां जानें पूरा स्टेप

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