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दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों को कब्जे में लेगा केंद्र, दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा विरोध, क्यों भड़की है AAP सरकार?

केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है. AAP के विधायक अमानतुल्ला खान ने ऐतराज जताया है.

दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों को कब्जे में लेगा केंद्र, दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा विरोध, क्��यों भड़की है AAP सरकार?

दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जे में लेगी सरकार.

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डीएनए हिंदी: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है, जिनमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं. वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जे में लेने के फैसले पर जमकर हंगामा बरपा है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और दिल्ली सरकार में ठन गई है. बोर्ड के अध्यक्ष और AAP विधायक अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) ने केंद्र के इस कदम पर ऐतराज जताया है.

अमानतुल्ला खान ने जोर दिया कि वह केंद्र सरकार को वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करने देंगे. उपभूमि और विकास अधिकारी ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के फैसले की जानकारी दी थी. अब इस फैसले पर जमकर हंगामा बरपा है. आम आदमी पार्टी केंद्र पर संपत्तियों को हड़पने का आरोप लगा रही है. 

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क्या है केंद्र सरकार का रिएक्शन?

केंद्रीय मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय ने कहा कि जस्टिस (रिटायर्ड) एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में नॉन नोटिफाइड वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर कहा कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. 

क्यों बरपा है हंगामा?

भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया था. अमानतुल्ला खान ने ट्वीट किया, 'कोर्ट में हमने 123 वक्फ संपत्ति पर पहले ही आवाज़ उठाई है, हाई कोर्ट में हमारी रिट याचिका संख्या 1961/2022 लंबित है. कुछ लोगों द्वारा इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है. हम वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे.'

दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है मामला

बोर्ड के अध्यक्ष ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रालय के उप भूमि और विकास अधिकारी को दिए जवाब में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड दो सदस्यीय समिति के गठन के खिलाफ जनवरी 2022 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है. (इनपुट: PTI)

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