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Punjab-Haryana High Court: शादी समारोहों में लाइसेंस फीस दिए बिना नहीं बजेगा DJ, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया आदेश 

Punjab Haryana High Court: कोर्ट के आदेश के बाद अब बिना फीस चुकाए आप शादी समारोह में संगीत नहीं बजा सकेंगे.  

Punjab-Haryana High Court: शादी समारोहों में लाइसेंस फीस दिए बिना नहीं बजेगा DJ, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया आदेश 

सांकेतिक तस्वीर

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डीएनए हिंदीः अगर आपका बैंक्वेट हॉल या मैरिज होम में शादी (Marriage) या कोई समारोह होने वाला है तो अब आप बिना लाइसेंस संगीत नहीं बजा सकेंगे. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने आदेश दिया है किसी कार्यक्रम से पहले लाइसेंस लेना जरूरी होगा. हाईकोर्ट ने कहा है कि मैरिज होम और बैंक्वेट हॉल जैसी जगहों पर होने वाले शादी समारोह में संगीत (Music) बजाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.  

नोवेक्स की याचिका पर दिया आदेश
हाईकोर्ट ने यह आदेश नोवेक्स (Novex) कंपनी की याचिका पर दिया है. उसने अपनी याचिका में अदालत से कॉपीराइट के नाम पर संगीत बजाने की इजाजत देने के एवज में लाइसेंस फीस की मांग की थी. यह फैसला सिर्फ शादी ही नहीं अन्य सार्वजनिक समारोहों पर भी लागू होगा. 

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अगर घर पर है समारोह को लागू नहीं होगा आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में घरों में होने वाली शादी और अन्य समारोह को इसमें छूट दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि फैसला सिर्फ मैरिज होम और बैंक्वेट हॉल के अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ही यह फैसला लागू होगा. 

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