Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

आपकी पेट्रोल कार को होने वाले हैं 15 साल तो पढ़ें Delhi High Court का ये फैसला, याचिका को किया खारिज

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला. इसके अनुसार 15 साल बाद पेट्रोल कारों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने पर रोक लगाई गई है.

आपकी पेट्रोल कार को होने वाले हैं 15 साल तो पढ़ें Delhi High Court का ये फैसला, याचिका को किया खारिज

petrol cars

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने की इजाजत नहीं दी है.

जस्टिस संजीव सचदेवा के अनुसार दिल्ली सरकार की नीति के मुताबिक याचिकाकर्ता अपनी कार या वाहन को ऐसे स्थानों में ट्रांसफर के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)ले सकता है, जिन्हें लेकर NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अनुमति दी गई है.

क्या था मामला
कोर्ट का यह फैसला एक याचिका के संबंध में आया है. एक व्यक्ति द्वारा कोर्ट में दायर याचिका में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में जारी एक सार्वजनिक नोटिस को मनमाना करार देने का अनुरोध किया गया था.

ये भी पढ़ें- Petrol-Diesel के दामों में आज फिर आया उछाल, जानें अब किस राज्य में क्या है रेट

कोर्ट ने खारिज की याचिका
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि NGT और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पूरे होने के बाद पेट्रोल वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग नहीं की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: Sri Lanka Economic Crisis : देश में बढ़ती समस्याओं से परेशान लोगों ने घेरा राष्ट्रपति का आवास

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें.

हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement