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St Stephen's को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, CUET के तहत ही होंगे दाखिले

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में सेंट स्टीफन कॉलेज पर दिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया है.

St Stephen's को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, CUET के तहत ही होंगे दाखिले
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डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सेंट स्टीफन कॉलेज (St Stephen's College) में एडमिशन को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस आदेश में सेंट स्टीफंस कॉलेज में बिना इंटरव्यू के सीयूईटी (CUET) स्कोर के आधार पर एडमिशन लेने का निर्देश दिया गया था. दिल्ली विश्वविद्यालय ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया है.

डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने इस बारे में कहा, "अदालत ने सही भावना से फैसला किया है. अदालत के संबंध में हमने लिस्ट में देरी की है. छात्रों के प्रवेश के दौरान कोई समस्या नहीं होगी. छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा और सत्र 2 नवंबर से शुरू होगा." 

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को सेंट स्टीफंस को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश नीति का पालन करते हुए यूजी प्रवेश आयोजित करने के लिए कहा था. जिसके मुताबिक, गैर-प्रवेश प्रदान करते समय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) -2022 के स्कोर को 100 प्रतिशत वेटेज देना होगा. 

उच्च न्यायालय ने कहा था कि कॉलेज गैर-अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्रों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकता है और प्रवेश केवल सीयूईटी स्कोर के अनुसार होना चाहिए. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत अल्पसंख्यक संस्थान को दिए गए अधिकारों को गैर-अल्पसंख्यकों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है. न्यायालय ने कहा था कि कॉलेज के पास ईसाई छात्रों के प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर के अलावा इंटरव्यू कंडक्ट करने का अधिकार है, लेकिन यह गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता है.

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इस बीच, सेंट स्टीफंस सीयूईटी को 85 फीसदी वेटेज देना चाहता है और इंटरव्यू को 15 फीसदी वेटेज सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहता है.

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