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ITR Old Tax Filing: दो साल पुराना टैक्स भरने का मिलेगा मौका, जानिए क्या हैं नियम

Updated Income Tax Return: आयकर विभाग ने करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया है.

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ITR Old Tax Filing: दो साल पुराना टैक्स भरने का मिलेगा मौका, जानिए क्या हैं नियम

Income Tax Return

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डीएनए हिंदी: अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना अच्छा है. यह आपको कई समस्याओं से बचाता है. अगर आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए किसी कारण से रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. ऐसे करदाता दोबारा रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) ने अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U को नोटिफाई कर दिया है. 

अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) में क्या होता है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त अधिनियम 2022 में आयकर अधिनियम की धारा 139 (8A) के तहत अद्यतन रिटर्न की घोषणा की. इसके तहत, अगले 24 महीनों के भीतर किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए एक अद्यतन रिटर्न (ITR-U) दाखिल किया जा सकता है. इसे वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू कर दिया गया है. यदि किसी करदाता ने मूल रिटर्न, विलम्बित रिटर्न या संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो वह आईटीआर-यू भी दाखिल कर सकता है.

अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका कब है?

करदाताओं के लिए 31 मार्च 2023 तक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का मौका है. इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारण वर्ष की समय सीमा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गया. ऐसे करदाताओं के पास 31 मार्च 2024 तक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का मौका है.

अपडेटेड रिटर्न की वजह भी देनी होगी

अगर कोई टैक्सपेयर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसे इसका कारण बताना होगा. यहां आठ प्रकार के कारणों का उल्लेख किया गया है. इन कारणों में रिटर्न न भरने, आय की सही जानकारी न देने जैसे विकल्प दिए गए हैं. इसके अलावा, करदाता को आयकर रिटर्न के विभिन्न रूपों में अपने लिए उपयुक्त फॉर्म का चयन करना होता है.

50% तक देना होगा अतिरिक्त टैक्स

अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने पर पेनल्टी जमा करनी होगी. अगर असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर आईटीआर-यू फाइल किया जाता है तो 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा. अगर अपडेटेड रिटर्न 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर फाइल किया जाता है तो 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा. यह रिटर्न तब तक दाखिल नहीं किया जा सकता जब तक कि आप पर कुछ अतिरिक्त कर देयता न हो.

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