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SAT से Chitra Ramakrishna को मिली राहत, दो करोड़ रुपये जमा करने को मिला समय 

सैट ने 31 मई को दिए आदेश में कहा कि 11 अप्रैल, 2022 को जारी धन जमा करने के आदेश की अवधि चार सप्ताह और के लिए बढ़ा दी गई है.

SAT से Chitra Ramakrishna को मिली राहत, दो करोड़ रुपये जमा करने को मिला समय 

former NSE MD Chitra Ramakrishna

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डीएनए हिंदी: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramakrishna) को एक्सचेंज में कामकाज के संचालन में चूक से संबंधित एक मामले में दो करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए थोड़ी और मोहलत दे दी है. सैट ने 31 मई को जारी अपने आदेश में कहा कि हमारे 11 अप्रैल, 2022 को जारी धन जमा करने के आदेश की अवधि चार सप्ताह और के लिए बढ़ा दी गई है. 

एनएसई से 4 करोड़ जमा करने के दिए आदेश 
अपीलीय न्यायाधिकरण ने 11 अप्रैल को अपने आदेश में रामकृष्ण की याचिका स्वीकार कर ली थी और उन्हें छह सप्ताह के भीतर दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. सैट ने कहा था कि यदि इतनी राशि जमा की जाती है, तो अपील के लंबित रहने के दौरान शेष राशि की वसूली नहीं की जाएगी. इसके अलावा सैट ने एनएसई को सेबी के आदेश के विपरीत रामकृष्ण के अवकाश से जुड़ी नकदी और बोनस के रूप में चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि एस्क्रो खाते में जमा करने को कहा है. जबकि सेबी ने इस राशि को निवेशक संरक्षण कोष न्यास में जमा करने का निर्देश दिया था. 

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आवेदन किया खारिज 
सैट ने 31 मई को एक नया आदेश पारित करते हुए कहा कि 11 अप्रैल, 2022 के हमारे आदेश को बदलने के लिए कोई आधार नहीं अपनाया या बनाया गया है. आवेदन खारिज कर दिया गया है. रामकृष्ण के वकीलों ने दरअसल इससे पहले अपील के लंबित रहने के दौरान इस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था. सैट ने कहा कि इन सभी सवालों पर अपील की सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा. 

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