Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

सेबी ने एनएसई की पूर्व बॉस Chitra Ramkrishna को जारी किया 3.12 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस 

सेबी ने चित्रा पर फरवरी में 3 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया था, जोकि नहीं चुकाया गया है, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया है.

सेबी ने एनएसई की पूर्व बॉस Chitra Ramkrishna को जारी किया 3.12 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस 

former NSE MD Chitra Ramakrishna

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को स्टॉक एक्सचेंज में शासन व्यवस्था में चूक से जुड़े मामले में 3.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा और अगर वह 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं तो बैंक खाते सीज करने, गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी है. यह नोटिस तब आया जब रामकृष्ण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रही हैं.

11 फरवरी को एक आदेश में, सेबी ने आनंद सुब्रमण्यम की ग्रुप ऑपरेशन ऑफिसर और सलाहकार के रूप में नियुक्ति से संबंधित एक मामले में कथित शासन चूक के लिए रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जब वह एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शीर्ष पर थीं, साथ ही कंपनी की गोपनीय जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने का भी भी आरोप लगे थे. रामकृष्ण के अलावा, सेबी ने रवि नारायण, जो रामकृष्ण से पहले प्रमुख थे, सुब्रमण्यम और अन्य पर जुर्माना लगाया था.

यह भी पढ़ें:— NSE Scam: कौन हैं Chitra Ramakrishna? 'हिमालयन योगी' के साथ साझा की थी संवेदनशील जानकारी

सेबी ने अपने नए नोटिस में रामकृष्ण को 15 दिनों के भीतर 3.12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है. बकाए का भुगतान न करने की स्थिति में, बाजार नियामक उसकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क और बेचकर राशि की वसूली करेगा. इसके अलावा, रामकृष्णा को उसके बैंक खातों की कुर्की और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा. 

यह भी पढ़ें:— NSE घोटाले में ब्रोकरों पर CBI की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली-नोएडा-मुंबई समेत 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी

एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा 6 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद रामकृष्ण वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और एक्सचेंज पर अन्य शासन संबंधी खामियों की जांच की गई है. पिछले महीने नियामक ने नारायण और सुब्रमण्यम को भी इसी तरह का डिमांड नोटिस जारी किया था. अप्रैल में, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने सेबी के आदेश के खिलाफ रामकृष्ण की याचिका को स्वीकार कर लिया और उसे 2 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया. अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनएसई को सेबी के निर्देश के खिलाफ एक एस्क्रो खाते में रामकृष्ण के अवकाश नकदीकरण और स्थगित बोनस के रूप में 4 करोड़ रुपए से अधिक जमा करने का निर्देश दिया था, जहां राशि को निवेशक सुरक्षा कोष ट्रस्ट में रखा जाना था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

 

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement