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West Bengal: अब कैब ड्राइवर नहीं कर सकेंगे मनमानी वसूली, लग सकता है जुर्माना

अब पश्चिम बंगाल में कैब ड्राइवर मनमानी वसूली नहीं कर पाएंगे. इस बारे में पढ़िए अंबरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट...

West Bengal: अब कैब ड्राइवर नहीं कर सकेंगे मनमानी वसूली, लग सकता है जुर्माना
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डीएनए हिंदी: आप अक्सर काम काज के लिए ऐप बेस्ड कैब का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अचानक से आपका कैब ड्राइवर किसी ना किसी वजह से राइड कैंसल कर देता है. हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब इसपर एक्शन लेने का फैसला किया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ऐप के जरिए कैब बुकिंग सेवाओं को सरल बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है.

राज्य सरकार ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कैब चालकों के द्वारा ज्यादा भाड़ा वसूलने और  यात्रा रद्द करने के कंप्लेंट को देखते हुए जुर्माना और लाइसेंस को टेंपररिली कैंसल करने का प्रावधान किया है.

 

  • अधिसूचना में कहा गया कि वर्तमान वर्ष के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी टैक्सी का किराया ऐप के जरिए कैब सेवा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बेसिक फेयर होगा.
  • साथ ही एग्रीगेटर को बेस किराया से 50 प्रतिशत कम और बेस किराया से 50 प्रतिशत से ज्यादा सर्ज  प्राइसिंग चार्ज करने की इजाजत नहीं होगी. 
  • डेड माइलेज के लिए यात्री से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा.
  • अगर 3 किमी से दूरी की यात्रा होगी तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त किराया नही ले सकते.
  • ड्राइवर अगर राइड कैंसल करता है या उसकी 100 से ज्यादा यात्रा रही हो तो उसे 10 प्रतिशत जुर्माना देना होगा.
  • अगर कोई एग्रीगेटर नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो सक्षम अधिकारी एग्रीगेटर का लाइसेंस 10 दिन से लेकर 6 महीने तक के लिए कैंसल कर सकता है.
  • अधिकारी खुद ही या शिकायत पर लाइसेंस कैंसल कर सकता है.
  • यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि सवारी और चालक की सुरक्षा सर्विस कंपनी की जिम्मेदारी है.

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