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Income Tax Return: ITR भरते वक्त टैक्सपेयर कौन सी गलतियां करते हैं, जानें यहां

Income Tax Return: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो आपको ITR भरते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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Income Tax Return: ITR भरते वक्त टैक्सपेयर कौन सी गलतियां करते हैं, जानें यहां

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डीएनए हिंदी: इंडिविजुअल टैक्सपेयर अक्सर अपना आयकर रिटर्न (ITR) खुद ही दाखिल करना पसंद करते हैं. हालांकि ITR भरना थोड़ा मुश्किल भरा भी हो सकता है क्योंकि हर किसी को यह भरने नहीं आता है. इस वजह से कई बार ऑनलाइन ITR जमा करते वक्त टैक्सपेयर कुछ गलतियां कर बैठते हैं. इसी वजह से कई बार ITR फेल हो जाते हैं और ऐसी स्थितियों में जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो अक्सर की जाती हैं या जिन्हें आप करने की संभावना रखते हैं. अपना ITR ऑनलाइन (ITR Online) भरते समय बचने के लिए यहां 7 गलतियों के बारे में बता रहे हैं: 

1. गलत आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करना:

गलत ITR फॉर्म का उपयोग करना बहुत ही नार्मल गलती है जो कई करदाता करते हैं. ऐसी गलती की स्थिति में IT विभाग उनके सबमिशन को अस्वीकार कर देता है. नतीजतन, अपना आईटीआर दाखिल करते समय, आपको आईटीआर फॉर्म सावधानी से चुनना चाहिए. ITR फॉर्म के उदाहरण और उपयुक्त उपयोगकर्ता नीचे दिखाए गए हैं:
आईटीआर फॉर्म 1: वेतनभोगी व्यक्ति
आईटीआर फॉर्म 2: वेतनभोगी लोग जो निवेश पूंजीगत लाभ से पैसा कमाते हैं
ITR फॉर्म 3: ऐसे व्यक्ति जो स्व-नियोजित हैं और व्यावसायिक लाभ से आय प्राप्त करते हैं

2. फॉर्म 26AS को चेक करने से बचना:

एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, फॉर्म 26AS में आपकी आय के बारे में जानकारी होती है. इसमें भुगतान किए गए एडवांस टैक्स, सोर्स पर टैक्स डिडक्शन (TDS), भुगतान किए गए स्व-मूल्यांकन टैक्स और टैक्स क्रेडिट शामिल हैं. फॉर्म 26AS और नियोक्ता के फॉर्म 16 की जानकारी कभी-कभी मेल नहीं खाती. इसलिए, केवल फॉर्म 26एएस पर निर्भर रहने के बजाय अपना आईटीआर जमा करने से पहले फॉर्म 26एएस की बारीकियों के साथ फॉर्म 16 में तथ्यों की तुलना करना उचित है.

3. प्रत्येक बचत खाते को शामिल करने में असफल होना:

हममें से कई लोगों के पास कई बैंक खाते हैं, और यदि आपके पास कोई विदेशी बैंक खाता है, तो आपको अपने आईटीआर में उन खातों की बारीकियों से खुलासा करना होगा. आपको वित्तीय वर्ष के दौरान बंद किए गए किसी भी बैंक खाते के बारे में भी जानकारी देनी होगी. इस जानकारी का खुलासा करने से मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित गतिविधियों में कमी आती है.

4. आय के स्रोत का खुलासा नहीं करना:

आपके वेतन और आपके व्यवसाय के अलावा, सप्प्लीमेंट्रि मनी के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं.  रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी से किराया, फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज, कैपिटल गेन आदि सभी इसमें शामिल होते हैं. करदाता कभी-कभी अपनी आय के सभी स्रोतों के बजाय केवल अपने वेतन या प्रमुख व्यावसायिक आय की रिपोर्ट करते हैं. आप अपने सभी राजस्व स्रोतों को लिस्ट करने के लिए कानून द्वारा बाध्य हैं. यदि आपने वित्तीय वर्ष के दौरान नौकरी बदली है तो आपको अपने पिछले काम से कमाई का खुलासा करना होगा.

5. सीपीसी को आईटीआर-V नहीं भेजा जा रहा है:

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना आयकर रिटर्न भरने के 120 दिनों के बाद, यदि आप आधार-आधारित सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको आईटीआर-वी की एक हस्ताक्षरित प्रति बैंगलोर में आईटी विभाग के केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (CPC) को देनी होगी. यदि सीपीसी को आईटीआर-वी नहीं भेजा जाता है तो आपकी फाइल की पहचान नहीं की जाएगी.

6. अपने एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करना:

अगर आपको वेतन मिलता है, तो आपका नियोक्ता टीडीएस के रूप में आपके वेतन से उचित कर लेगा, इसलिए आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी. फिर भी, यदि आप एक स्व-नियोजित व्यक्ति हैं या आपके वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा. समय पर भुगतान न करने पर एडवांस टैक्स पर ब्याज लगेगा.

7. संशोधित आईटीआर जमा नहीं करना:

आप आईटीआर फाइलिंग में की गई गलतियों को ठीक करने के लिए आईटी विभाग के साथ एक संशोधित आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जैसे अनुचित या गलत व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी, गलत कटौती आदि. अपने आईटीआर की जांच करते समय अगर किसी गलती का पता चले तो आपको संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए.

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