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Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी का सर्वे ASI से कराया जाएगा या नहीं, हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला

Gyanvapi Masjid: ASI ने हलफनामा दायर कर कहा है कि अगर कोर्ट आदेश देगी तो विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाएगी.

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी का सर्वे ASI से कराया जाएगा या नहीं, हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.  

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डीएनए हिंदीः वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है. कोर्ट में ज्ञानवापी का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Archeological Survey of India) से सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) इस पर अपना फैसला सुना सकता है. यह सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांडिया की सिंगल बेंच में दोपहर में शुरू होगी. बता दें कि निचली अदालत ने भी एएसआई सर्वे का आदेश दिया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.  

क्या है पूरा मामला
वाराणसी की जिला अदालत ने पिछले साल इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे करने का आदेश दिया था. इस फैसले को ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. तभी से इस मामले की सुनवाई जारी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी. फिलहाल यह रोक 30 नवंबर तक जारी रहेगी. बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिला था. इसी के बाद अन्य तथ्यों को भी सामने लाने के लिए हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे की मांग की गई थी. 

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ASI ने दाखिल की किया हलफनामा  
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 31 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एएसआई को हलफनामा दाखिल करने को कहा था. इस पर एएसआई ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि अगर कोर्ट उसे आदेश देता है तो वह सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी. हलफनामे में एएसआई ने यह भी कहा कि इससे पहले उसकी ओर से इस परिसर को कोई सर्वे नहीं किया गया है.  

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