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Delhi में क्या होंगे Curfew के नियम, वीकेंड पर कहां छूट, कहां Ban? जानें

दिल्ली में शुक्रवार रात 10 से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. घर से निकलने से पहले इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.

Delhi में क्या होंगे Curfew के नियम, वीकेंड पर कहां छूट, कहां Ban? जानें

Delhi Curfew (Representative Image) 

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डीएनए हिंदी: दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने कुछ पाबंदियों को लागू किया है. शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में कर्फ्यू (Curfew) लागू हो जाएगा जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने बढ़ते ओमिक्रॉन (Omicron) संकट के मद्देनजर किया था.

किसे मिलेगी छूट और किसे नहीं?

कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को अवाजाही के लिए छूट दी जाएगी. अगर आप वीकेंड पर बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो पहले इन नियमों को जान लें-

1.  जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को वैध पहचान पत्र (ID) दिखाने पर नाइट और वीकेंड कर्फ्यू में छूट मिलेगी.

2. केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त (Autonomous) संस्थाओं के अधिकारी भी ID दिखाने पर जा सकते हैं. 

3. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court), हाई कोर्ट (High Court) और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (District Court) और ट्रिब्यूनल के जज, जूडिशल अधिकारियों को छूट रहेगी. स्टाफ मेंबर्स के साथ कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे एडवोकेट को ID कार्ड, सर्विस ID, फोटो एंट्री पास या कोर्ट एडमिन से जारी परमिशन लेटर दिखाने पर जाने दिया जाएगा.

4. दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को भी छूट मिलेगी.

5. डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को ID दिखाने पर छूट मिलेगी.

6.  इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को वैध आईकार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.

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गर्भवती महिलाओं और टीकाकरण के लिए क्या होंगे नियम?

1. गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अटेंडेंट के साथ जाने दिया जाएगा. इस दौरान डॉक्टर की पर्ची प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल पेपर साथ रखना जरूरी होगा.

2. दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोविड जांच या वैक्सीनेशन के लिए जाने पर छूट रहेगी. आप इसके लिए कोविन (CoWin) ऐप पर अपने रजिस्ट्रेशन की डीटेल्स दिखा सकते हैं.

रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शादी और एग्जाम देने जाना हो तो क्या करें?

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जाने या आने पर टिकट दिखाना होगा. एग्जाम में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी. शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी. शादी का कार्ड दिखाना होगा.

घरेलू सहायक (मेड) क्या कर पाएंगे आवाजाही?

दिल्ली में घरों में काम करने वाले घरेलू सहायक (जैसे काम करने वाले ड्राइवर, माली या मेड, कुक) भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवाजाही नहीं कर पाएंगे. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दो दिन लोग अपना काम खुद कर सकते हैं. संक्रमण को रोकने के लिए इतना करना पड़ेगा. इस दौरान रेस्तरां भी बंद रहेगा. अधिकारियों ने बताया कि ई-कॉमर्स की होम डिलिवरी भी बंद रहेगी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े सामान जैसे दवाई या खाने-पीने के सामान की डिलीवरी हो सकेगी.

किसे E-पास की जरूरत होगी?

दिल्ली में ऐसे लोग जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं लेकिन उनके पास सरकार या किसी संस्था की ओर से कोई मान्य पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है, उन्हें ई-पास जारी होगा. इसमें प्रोडक्शन यूनिट से जुड़े लोग, परिवहन, भंडारण और जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों पर काम करने वाले लोग शामिल होंगे. ई-पास के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, जीएसटी नंबर वाले फर्म के लेटर हैड पर लिखकर आवेदन करना होगा जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू में पास जारी किया जाएगा.

(रिपोर्ट: भावना किशोर)

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