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हर किसी को डिजिटल रूप से भुलाए जाने का अधिकार: Pavan Duggal

पवन दुग्गल ने कहा कि अगर कोई ऑनलाइन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के शिकार हैं तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए.

हर किसी को डिजिटल रूप से भुलाए जाने का अधिकार: Pavan Duggal

Pavan Duggal

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डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एडवोकेट और साइबर सुरक्षा कानूनों के एक्सपर्ट डॉ. पवन दुग्गल ने शनिवार को जी मीडिया समूह के पत्रकारों से बातचीत की. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर किसी को डिजिटल स्पेस से हटाए गए अपने डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है. पवन दुग्गल ने यह बात जानबूझ किसी की छवि को धूमिल करने के प्रयास से इंटरनेट पर शेयर किए जाने वाले सालों पुराने वीडियो और तस्वीरों के संदर्भ में  कही.

उन्होंने साइबर धोखाधड़ी, डेटा के दुरुपयोग और तत्काल उपाय क्या हो सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने हनीमून के दौरान अपने निजी पलों को कैद करने और बाद में फुटेज के कथित दुरुपयोग पर लड़ने वाले एक जोड़े के उदाहरण का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है और इस तरह के अपराध की रिपोर्ट के लिए सात साल का समय दिया जाता है.

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पवन दुग्गल ने कहा कि अगर कोई ऑनलाइन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के शिकार हैं तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए क्योंकि ऐसा करना भविष्य में उनके लिए फायदेमंद हो सकता है. यदि शिकायत पहले 72 घंटों के बजाय 10 दिनों के भीतर दर्ज की जाती है तो साइबर धोखाधड़ी में खोए हुए धन का 90% प्राप्त किया जा सकता है.

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उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे डिजिटल अपराध दर्ज किए गए हैं जहां कमजोर बुजुर्ग और डिजिटल रूप से निरक्षर आबादी शिकार हुई और अपनी मेहनत की कमाई खो दी है. अपनी समापन टिप्पणी में, उन्होंने कहा कि पत्रकारों को असत्यापित समाचार और जाली डेटा हेरफेर के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है.

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