Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Income tax Savings: इन आसान तरीकों से मिलेगा इनकम टैक्स में रियायत, अपनाएं यह तरीका

टैक्स डिडक्शन से अगर आप परेशान हैं तो बहुत ही आसान है टैक्स में छूट पाना.

Income tax Savings: इन आसान तरीकों से मिलेगा इनकम टैक्स में रियायत, अपनाएं यह तरीका
FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: आपकी सैलरी से अगर हर महीने टैक्स कटता है और अंत में ITR भरने पर टैक्स रिटर्न का फायदा नहीं मिलता है तो यह खबर आपके लिए है. अक्सर लोग इनकम टैक्स में बचत करने के लिए IT एक्ट के सेक्शन 80C के तहत ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं. अब आप इनकम टैक्स डिडक्शन को क्लेम करने, निवेश या भुगतान करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं. इनकम टैक्स बचत के लिए आप अपने माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चे की मदद ले सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी टैक्स में रियायत पा सकते हैं. 

बच्चों की स्कूल फीस 

आप सेक्शन 80 के तहत अपने बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. आप इसका फायदा तभी ले सकते हैं जब आप स्कूल फीस का पेमेंट करते हैं. इसका लाभ दो बच्चों तक लिया जा सकता है. आपकी अगर बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके भी टैक्स में रियायत पा सकते हैं. 

पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 

क्या आपको पता है कि आप अपने पति-पत्नी, बच्चों या माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करने पर टैक्स में रियायत पा सकते हैं. इसका लाभ उठाने के लिए आपको 80D के तहत आवेदन करना होगा जिसमें 25 हजार तक का डिडक्शन लिया जा सकता है. वहीं माता-पिता के लिए प्रीमियम का पेमेंट करके आपको अतिरिक्त डिडक्शन का लाभ मिल जायेगा. अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50 हजार रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:  इस लिस्ट में भारत की हैं दिग्गज कंपनियां, जिन्होंने हमेशा देश की मदद की

एजुकेशन लोन पर लोन में रियायत 

अगर आपने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 80E के तहत टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं. 

किराये पर टैक्स में छूट 

अगर आप अपने मम्मी-पापा के साथ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में टैक्स डिडक्शन के लिए किराया दे सकते हैं. टैक्स डिडक्शन का HRA छूट बेनिफिट के तौर पर लाभ लिया जा सकता है. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वह आपके माता-पिता का ही हो. अगर आपको HRA का फायदा नहीं मिलता तो आप सेक्शन 80GG के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं.

हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

यह भी पढ़ें:  Vidya Sambal Yojana: राजस्थान सरकार ने शुरू की नई योजना, शिक्षा के स्तर में होगा सुधार

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement