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Gyanvapi Masjid: वाराणसी कोर्ट में पेश होगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई आज

Gyanvapi Masjid: सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था. इसके बाद उस इलाके को सील करने का आदेश दिया गया है.

Gyanvapi Masjid: वाराणसी कोर्ट में पेश होगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई आज
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डीएनए हिंदीः वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में आज अहम दिन है. मंगलवार को ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सिविल कोर्ट में पेश की जाएगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज ही इन मामले की सुनवाई होनी है. इससे पहले सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सोमवार को बड़ा दावा किया गया है. दावे के अनुसार मस्जिद परिसर में शिवलिंग (Shivling) पाया गया है. इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के इस हिस्से को सील करने का आदेश दे दिया गया. 

सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम पूरा हो चुका है. इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद कमेटी की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी.  

ये भी पढ़ेंः Gyanvapi Survey: ओवैसी बोले- बाबा नहीं मिले हैं, फव्वारे को बताया जा रहा है शिवलिंग

मुस्लिम पक्ष की क्या है दलील
मुस्लिम पक्ष की ओर से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991) के आधार पर दलीलें पेश किए जाने की बात सामने आ रही है. दरअसल मुस्लिम पक्ष का पूरा केस इसी कानून पर केंद्रित है. 1991 में बने इस कानून में प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को दो धार्मिक स्थल जैसा था वह वैसी ही रहेगा. हालांकि अयोध्या मामले को इससे अलग रखा गया था. 

ये भी पढ़ेंः Places of worship act: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? ज्ञानवापी केस में क्यों बन सकता है सबसे बड़ा आधार 

सिविल कोर्ट में पेश होगी सर्वे रिपोर्ट
तीन दिन तक ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी की सिविल कोर्ट में पेश की जाएगी. हालांकि इससे पहले सोमवार को हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद में स्थित एक कुएं में शिवलिंग होने का दावा किया था. इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी में जहां-जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उस जगह को तुरंत सील किया जाए. कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग को 'महत्वपूर्ण साक्ष्य ' बताया है. कोर्ट ने सीआरपीएफ के कमांडेंट को आदेशित किया है कि वह इस इलाके के सील कर कर दें. इसके अलावा वहां मुस्लिमों के प्रवेश के भी वर्जित कर दिया गया है. 

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