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केजरीवाल की रिहाई पर सिसोदिया ने कहा-' सत्य की जीत हुई,' CM की पत्नी बोलीं-AAP को बधाई, BJP की मांग- इस्तीफा दें CM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है. जमानत मिलने के बाद आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा ये सत्य की जीत है. तो वहीं सीएम की पत्नी ने भी सभी को बधाई दी.

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. आज 177 दिन बाद शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवा बेल पर जेल से बाहर आए हैं. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है. आम आदमी पार्टी संयोजक ने अपनी याचिकाओं में कथित आबकारी नीति मामले में जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की है.  केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है. 

पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने (बीजेपी) कहा कि झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई है.  एक बार पुन: नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी पार्टी को किसी भावी तानाशाह से मुकाबले मजबूत कर दिया था. सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बता दिया है कि अपनी तानाशाही बंद करनी होगी. 

अरविंद केजरीवाल की पत्नी का क्या है रिएक्शन
तो वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा आम आदमी पार्टी को बधाई दी है. उन्होंने आशा की कि जल्द ही अन्य चार नेता भी जेल से छूट आएंगे. कैबिनेट मंत्री आतिशी ने लिखा-'सत्यमेव जयते. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.' आप नेता संजय सिंह ने लिखा - झूठ का पहाड़ गिर रहा है. ED, CBI, BJP के झूठे केस का पर्दाफाश हो चुका है. 


यह भी पढ़ें - Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 177 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर


 

बीजेपी ने मांगा इस्तीफा
बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर सवाल उठाए हैं. सचदेवा का कहना है कि जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल पर लगे आरोप और उनके सशर्त जमानत की शर्तें यह साबित करती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.

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