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आप कितनी बार आधार डिटेल कर सकते हैं अपडेट, यहां पढ़ें पूरी जानकारी 

वैसे आधार ऑनलाइन सर्विस (Aadhaar Online Service) तक पहुंचने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. अगर आपके पास मोबाइल नंबर आधार के साथ आपडेट नहीं है तो इसके लिए आपको आधार सेंटर पर ही जाना होगा, ऑनलाइन इसे अपडेट नहीं किया जा सकता है.

आप कितनी बार आधार डिटेल कर सकते हैं अपडेट, यहा��ं पढ़ें पूरी जानकारी 
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डीएनए हिंदी: आधार (Aadhaar) प्रत्येक भारतीय के लिए एक जरूरी डॉक्युमेंट है. इसे यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है. खास बात यह है कि आधार कार्ड का प्रयोग प्रत्येक सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है. ऐसे में यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति की आधार में जानकारी पूरी तरह से सटीक और अपडेट हो. फिर भी आप अपने आधार कार्ड में कुछ डिटेल अपडेट (Aadhaar Card Detail Update) करना चाहते है तो आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सी डिटेल आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं और किस डिटेल को अपडेट कराने के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा. साथ ही किन अपडेट को करने से आप पर शुल्क नहीं लगेगा और किन लगेगा और कितना.  वैसे आधार ऑनलाइन सर्विस तक पहुंचने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. अगर आपके पास मोबाइल नंबर आधार के साथ आपडेट नहीं है तो इसके लिए आपको आधार सेंटर पर ही जाना होगा, ऑनलाइन इसे अपडेट नहीं किया जा सकता है. 

आधार डिटेल अपडेट करने में शामिल शुल्क
1.
अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट - मुफ्त
2. डेमोग्राफ्रिक अपडेट (किसी भी प्रकार) -50 रुपये जीएसटी के साथ 
3. बायोमेट्रिक अपडेट - 100 रुपये जीएसटी के साथ 
4. डेमोग्राफ्रिक के साथ बायोमेट्रिक अपडेट - 100 रुपये सभी टैक्सेस के साथ 
5. ए4 शीट पर आधार डाउनलोड और कलर प्रिंटआउट - 30 रुपये प्रति आधार जीएसटी सहित

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सभी टैक्स हैं शामिल 
यदि आधार नामांकन केंद्र पर जाते हैं, तो इस बात का ध्यान देना होगा कि आधार नामांकन/सुधार/अपडेट फॉर्म के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है. एक ही उदाहरण पर एक से अधिक फील्ड का अपडेट एक अपडेट के रूप में माना जाएगा. इन शुल्कों में सभी लागू कर शामिल हैं. निवासी यूआईडीएआई की वेबसाइट या आस्क पर उपलब्ध 'कैश काउंटर' से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते समय ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. आप ूआईडीएआई द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना यूआरएल ूआईडीएआई शुल्क संरचना पर भी पा सकते हैं.

आधार कार्ड में आप कितनी बार नाम, जन्मतिथि, लिंग बदल सकते हैं?

आधार में नाम अपडेट
यूआईडीएआई कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आधार कार्ड धारक अब आधार कार्ड पर अपना नाम केवल दो बार बदल सकता है.

जन्म तिथि अपडेशन आधार कार्ड
आप अपने आधार में जन्म तिथि (डीओबी) को केवल एक बार अपडेट कर सकते हैं. इसके बाद भी अगर आप अपडेट करते हैं तो इसे एक असाधारण मामले के रूप में लिया जाएगा. यूआईडीएआई के अनुसार, लिमिट से अधिक के मामलों को एक अपवाद मामला माना जाएगा. ऐसे मामलों में, निवासी आधार केंद्र पर अपडेट अनुरोध कर सकता है और फिर अपवाद के तहत अपडेट के अनुमोदन के लिए यूआईडीएआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकता है. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उचित परिश्रम के बाद अनुरोध को स्वीकृत/अस्वीकार किया जाएगा. आप अपने आधार में जन्म तिथि को एक वैध जन्म तिथि प्रमाण के साथ अपडेट कर सकते हैं जिसमें आपका नाम हो.

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आधार कार्ड में जेंडर अपडेट
लिंग डिटेल केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है. यूआईडीएआई आधार अपडेशन एफएक्यू के अनुसार, इसके लिए आप आधार केंद्र पर अपडेट कर सकते हैं और फिर अपवाद के तहत अपडेट की मंजूरी के लिए यूआईडीएआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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