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Driving License Rule: परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में हुआ बदलाव, जानिए नया RTO नियम

Permanent DL: आपको कहीं से भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है लेकिन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको यह करना होगा.

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डीएनए हिंदी: परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के नए नियम के तहत अब आपको उसी जिले से आवेदन करना होगा जहां से आपका आधार (Aadhaar Card) बना है. आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग डीएल बनाने की व्यवस्था के बाद स्थायी डीएल (Permanent DL) के लिए इस नई शर्त ने आवेदकों को मुश्किल में डाल दिया है. हालांकि यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 1 जून से पहले लर्निंग डीएल (Learning DL) बनवा लिया है.

एआरटीओ (ARTO) प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने कहा कि नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस ((Learning Licence) कहीं से भी जारी किया जा सकता है लेकिन स्थायी लाइसेंस (Permanent DL) के लिए आधार के पते के साथ जिले के आरटीओ कार्यालय (RTO Office) जाना होगा. यह व्यवस्था मुख्यालय द्वारा 1 जून से लागू की गई है. जिन लोगों ने 1 जून को लर्निंग लाइसेंस लिया था उन्हें एक महीने के बाद उस जिले में स्थायी रूप से आवेदन करना होगा जहां उनका आधार पता है. 

हर दिन 50 से ज्यादा लोग विकल्प पूछ रहे हैं

स्थाई डीएल (Permanent DL) के पते के रूप में दूसरा विकल्प खत्म होने से आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है. ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ (Transport Nagar RTO) कार्यालय के लाइसेंस अधिकारी ने बताया कि पते के प्रमाण के तौर पर संस्था के आधार (Aadhaar), पहचान पत्र (ID Card), बीमा रसीद के अलावा वैध थे. जब से आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के माध्यम से लर्निंग डीएल एप्लीकेशन सिस्टम (Learning DL Application System) शुरू किया गया है तब से हर दिन 50 से अधिक लोग आ रहे हैं जो आवेदकों से पते के प्रमाण के रूप में दूसरा विकल्प मांग रहे हैं.

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