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Income Tax के दायरे में नहीं आते फिर भी करें रिटर्न फाइल, मिलेंगे खास फायदे

आप आयकर के दायरे में नहीं आते हैं तो ITR भरना जरूरी नहीं है. वहीं अगर आप फिर भी आईटीआर भरना चाहते हैं तो आपको इसके कई फायदे मिलते हैं.

Income Tax के दायरे में नहीं आते फिर भी करें रिटर्न फाइल, मिलेंगे खास फायदे

आईटीआर भरने की आज आखिरी तारीख है. 

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डीएनए हिंदीः इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो आज हो भर दें. करेक्शन होने की स्थिति में भी आप आज ही सुधार कर सकते हैं. यह इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए है. जो लोग आज के दिन आईटीआर भरने से चूक जाएंगे उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि जो लोग आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए ITR भरना जरूरी नहीं है. वहीं अगर आप फिर भी आईटीआर भरना चाहते हैं तो आपको इसके कई फायदे मिलते हैं. यहां हम आपको यही बताएंगे कि ITR भरना कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

TDS पर मिलेगा रिटर्न
कई बार कुछ लोगों की सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है बावजूद इसके उनकी सैलरी से TDS कट जाता है. अगर आप TDS का रिफंड चाहते हैं तो जरूरी है कि ITR जरूर भरें. आईटीआर भरने के बाद अगर आपका रिटर्न बन रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में जरूर रिटर्न ट्रांसफर करेगा. 

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इनकम प्रूफ है ITR
सैलरीड क्लास के लोगों को कंपनियों से खासकर फॉर्म 16 मिलता है जो उनका इनकम प्रूफ होता है. हालांकि जिनका बिजनेस है उनके पास इनकम का कोई पुख्ता प्रूफ नहीं होता है. ऐसे लोगों के लिए ITR इनकम और खर्च की डिटेल के साथ इनकम प्रूफ का काम करता है.

घाटा क्लेम करने के लिए
तय तारीख के अंदर आईटीआर फाइल करना एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए लॉस का क्लेम करने के लिए बहुत जरूरी है. आयकर के नियमों के मुताबिक कैरी-फॉरवर्ड लॉस को सिर्फ वही लोग कैपिटल गेन के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं जो संबंधित असेसमेंट ईयर में आईटीआर भरते हैं. अगर आप म्युचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप इन प्रॉफिट को समय पर रिटर्न फाइल कर पहले से हुए नुकसान के साथ एडजस्ट कर सकते हैं.

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डॉक्यूमेंट का काम करता है ITR
आईटीआर (ITR) अलग अलग फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के तौर पर प्रूफ का काम करता है. मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो वहां ITR की कॉपी दिखा कर आप लोन का फायदा ले सकते हैं.

वीजा (VISA) लेने के लिए भी आपसे ITR की कॉपी मांगी जाती है जहां आप इसकी कॉपी डॉक्यूमेंट में संलग्न करके अपने फाइनेंशियल स्टेटस की पुष्टि दे सकते हैं.

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