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Azam Khan : क्या आजम खान की चली जाएगी विधायकी? हेट स्पीच मामले में आज आएगा फैसला

Azam Khan: आजम खान ने खिलाफ 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा.  

Azam Khan : क्या आजम खान की चली जाएगी विधायकी? हेट स्पीच मामले में आज आएगा फैसला

आजम खान 

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डीएनए हिंदीः समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) के लिए आज का दिन काफी अहम है. उनकी सियासी पारी कैसी होगी ये रामपुर की कोर्ट आज तय करेगी. 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है. 

क्या है मामला 
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान की शिकायत चुनाव आयोग से की थी. आकाश सक्सेना इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान के खिलाफ भाजपा के टिकट पर लड़ चुके हैं. इस मामले में आजम खान को तीन साल तक की सजा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी. जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक यदि किसी विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है. बता दें कि साल 2019 के इस चुनाव में आजम खान रामपुर से सांसद चुने गये थे. बाद में उन्होंने सदस्यता छोड़ दी और रामपुर से ही साल 2022 में विधायक बन गये. बाद में इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी सांसद चुने गये.

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क्या दिया था बयान
एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने कहा था कि ‘मोदी जी आपने हिन्दुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है. जो कांग्रेस का कैण्डिडेट खड़ा हुआ है वह सिर्फ मुसलमानों में वोट न मांगे कुछ हिन्दू भाइयों में भी जाकर वोट मांगे. सारा दिन मुसलमानों में वोट मांग रहे हो ताकि मुसलमानों का वोट काटकर भाजपा को जीता सको. आजम खान ने रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था.  

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